नई दिल्ली, 21 मार्च 2024 । ईडी के समन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. अब दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें इस मामले में राहत मिलती नजर आ रही है. दरअसल, गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर उनके पास सीएम केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत हैं तो उन्हें दिखाएं.
इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के नोटिसों के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पूछताछ के लिए आने से पहले गिरफ्तार ना करने की गारंटी मांगी थी. सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे, लेकिन कोर्ट में ईडी ये कहे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
केजरीवाल की तरफ से पेश हुए उनके वकील सिंघवी ने कहा कि वे पहले भी कई बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं. केजरीवाल की तरफ से सवाल किया गया कि क्या वह वरिष्ठ जजों की खंडपीठ के सामने अपील नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. उन्होंने कहा कि इस आश्वासन के बाद उन्हें भी पेश होने में कोई आपत्ति नहीं है.सिंघवी ने कई अदालतों के पुराने आदेशों का हवाला दिया, जिनमें आरोपी या वांछित को किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से अभय दान दिया गया है.
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि जब तक ईडी उनकी याचिका पर जवाब दाखिल ना कर दे, तब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए. इस दौरान एएसजी राजू ने कहा कि इन मामलों को मिसाल के तौर पर कैसे गिनाया जा सकता है?
दिल्ली की अदालत से मिली है जमानत
बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 9वीं बार समन भेजते हुए 21 मार्च यानी आज बुलाया था. पूछताछ से पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग की है. बुधवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल की तारीख लगाई है. इससे पहले भेजे गए समन पर पेश नहीं होने के मामले में उन्हें शनिवार को ही दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिली है.
बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 9वीं बार समन भेजते हुए 21 मार्च यानी आज बुलाया था. पूछताछ से पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग की है. बुधवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल की तारीख लगाई है. इससे पहले भेजे गए समन पर पेश नहीं होने के मामले में उन्हें शनिवार को ही दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिली है.
अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली के सीएम फिर से ईडी के समन से बच रहे हैं. (अरविंद केजरीवाल) आप सरकार से क्यों भाग रहे हैं, यह तो आप ही जानते हैं. आप कानून का अपमान कर रहे हैं. आप नहीं कानून ऊपर है. कृपया कानून और व्यवस्था का सम्मान करें. जिस तरह से आप भाग रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं.
केजरीवाल ने बताया चुनावी सम्मन
वहीं, ईडी का कहना है कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ 'पर्याप्त सामग्री' है. केजरीवाल का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है. केजरीवाल ने कहा कि 2024 के चुनाव में मुझे बड़ी भूमिका निभानी है. केजरीवाल ने इस 'चुनावी सम्मन'बताया. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर सम्मन पर केजरीवाल के साथ विवरण साझा नहीं करना चाहते हैं, तो हमें उनके खिलाफ मौजूद सबूत दिखाएं.
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