दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 07 दुर्ग के लिए शुक्रवार 12 अप्रैल 2024 को पूर्वान्ह 11 बजे अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने का कार्य लोक अवकाश को छोड़कर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 अपरान्ह 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा शनिवार 20 अप्रैल 2024 पूर्वान्ह 11 बजे से होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार 22 अप्रैल 2024 अपराह्न 3 बजे तक है। मतदान मंगलवार 7 मई 2024 को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक संपन्न होगा। मतगणना मंगलवार 4 जून 2024 को सुबह 8 बजे से होगी। गुरुवार 6 जून 2024 के पूर्व निर्वाचन कार्य संपन्न होगा।
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 07 दुर्ग अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक 04 (प्रथम तल) कार्यालय कलेक्टर दुर्ग में नाम निर्देशन कक्ष की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थी, उनके प्रस्तावक एवं निर्वाचन अभिकर्ता सभी मिलाकर अधिकतम 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। कलेक्टोरेट के मुख्य द्वार से होते हुए न्यायालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक 04 (प्रथम तल) में पहुंच सकेंगे। 100 मीटर के दायरे तक अभ्यर्थी तथा उनके अभिकर्ता के कुल तीन वाहनों को ही आने की अनुमति होगी। वाहनों के उपयोग हेतु पूर्व से अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कलेक्टोरेट के स्टाफ सुबह 10 बजे तक कलेक्टोरेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।
सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि 25 हजार रूपए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12 हजार 500 रुपए निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 2ए कलेक्टर कार्यालय के खनिज शाखा में नोडल अधिकारी राघवेन्द्र वरिष्ठ कोषालय अधिकारी अथवा नियुक्त किए गए कर्मचारी से प्राप्त किये जा सकेंगे। मतदाता सूची का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय के आबकारी शाखा में नोडल अधिकारी आदित्य कुंजाम अधीक्षक भू-अभिलेख अथवा संबंधित कर्मचारी के माध्यम से कर सकेंगे। निक्षेप राशि नगद जमा कर रसीद प्राप्त किये जा सकेंगे। निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 95 लाख रुपए होगी।
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