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चार निजी अस्पतालों पर 18.55 लाख रुपए जुर्माना

 

रायपुर । मरीजों का नि: शुल्क इलाज करने के बजाय आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का पैसा खाने वाले चार और निजी अस्पतालों पर 18.55 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा कार्ड ब्लॉक करने के बाद भी मरीजों से अतिरिक्त राशि लेने और ओपीडी के पेशेंट को आईपीडी में दिखाने जैसे मामलों में 17 और अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत मुफ्त इलाज की योजना में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में निजी अस्पतालों द्वारा गड़बड़ी का  खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है।  पिछले माह इस तरह की शिकायतों पर चार अस्पतालों के खिलाफ लगभग 40 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था और कई अस्पतालों को नोटिस थमाया गया था। उनसे मिले जवाब और दस्तावेजों की जांच के साथ फाइन लगाने का काम अभी भी जारी है। सूत्रों के अनुसार जिन अस्पतालों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, ऐसे चार निजी अस्पतालों पर बड़ा जुर्माना ठोका गया है।

ज्यादातर अस्पतालों में जनरल वार्ड के मरीजों को आईसीयू में दाखिला बताकर कार्ड का पैकेज ब्लॉक किया गया था। इसके अलावा राज्य के 17 अस्पतालों को इसी तरह की गड़बड़ी के आरोप में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य में पांच सौ से अधिक छोटे-बड़े निजी अस्पताल इस योजना के तहत पंजीकृत हैं। हितग्राहियों को उनके राशनकार्ड के आधार पर पचास हजार से पांच लाख रुपए तक उपचार की सुविधा दी जा रही है। राज्य में 2.10 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड बनवाकर योजना के हितग्राही बन चुके हैं।

आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना की नोडल एजेंसी द्वारा रायपुर के सिटी-24 हॉस्पिटल पटेल हॉस्पिटल, अनंत  हॉस्पिटल, विग्नेश हॉस्पिटल, न्यू वंदना हॉस्पिटल, गोविंद हॉस्पिटल, महानदी हॉस्पिटल, गौतम हॉस्पिटल, लक्ष्मीनारायण हॉस्पिटल, लालमति हॉस्पिटल, वैदेही हॉस्पिटल, बिलासपुर के आरबी हॉस्पिटल, नोबल हॉस्पिटल, न्यू लाइफ हार्ट केयर हॉस्पिटल, मंगला हॉस्पिटल, कबीरधाम के स्नेहा हॉस्पिटल तथा बालोद के उम्मीद हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है।

1. साईं समर्थ हॉस्पिटल आरंग 4 लाख 25 हजार

2. सीएमआईटी हॉस्पिटल शंकरनगर 11 लाख 8 हजार

3. ओमकार हॉस्पिटल बिलासपुर 1 लाख 82 हजार

4. अंकुर हॉस्पिटल खरोरा हाईस्कूल के पास 1 लाख 40 हजार

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