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EPS-95 नियमों में बड़ा बदलाव, अब इन कर्मचारियों को होगा फायदा

 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस- 1995) में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत ईपीएस में 6 महीने से कम समय समय तक योगदान देने वाले कर्मचारी भी इस पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे। इसका फायदा निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लगभग 23 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर होगा। अभी तक जो लोग 10 साल से पहले ईपीएस योजना को छोड़ देते थे, उन्हें विड्रॉअल की सुविधा मिलती थी, लेकिन 6 महीने से पहले इस योजना को छोडऩे वालों को विड्रॉअल की सुविधा नहीं दी जाती थी। यानी ईपीएस में उनका योगदान डूूब जाता था।

ईपीएफओ ने 2023-24 में 7 लाख निकासी के दावे किए खारिज

यही कारण था कि अनिवार्य सेवा प्रदान करने से पहले बाहर निकलने वाले सदस्यों के कई दावे खारिज कर दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 7 महीने से कम अंशदान करने वालों के लगभग 7 लाख निकासी के दावों को अस्वीकार कर दिया गया। अब सरकार ने ईपीएस विवरण में भी संशोधन किया है। अब से विड्रॉअल बेनिफिट इस बात पर निर्भर करेगा कि सदस्य ने कितने महीने तक सर्विस किया है और वेतन पर कितना ईपीएस का योगदान किया जाता रहा है। इस नियम से पैसे निकालने में आसानी होगी। इस संशोधन में उन सदस्यों को शामिल किया गया है, जिन्होंने योजना की पात्रता के लिए आवश्यक सेवा नहीं दी है या वे सदस्य, जिनकी आयु 58 वर्ष हो गई है।

उदाहरण से समझें

उदाहरण के लिए अगर कोई सदस्य 15,000 रुपए के मासिक वेतन पर 2 साल 5 महीने तक सर्विस करने के दौरान ईपीएस के लिए योगदान करता है तो पहले के नियम के मुताबिक उसे 29,850 रुपए विड्रॉअल बेनेफिट मिलता, लेकिन नियमों में संशोधन के बाद अब ने 36,000 रुपए की निकासी कर सकेंगे।

क्या है ईपीएस

कर्मचारी पेंशन योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 1995 में शुरू की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लिए पात्र कर्मचारी पेंशन योजना के लिए भी पात्र हैं। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों इस निधि में योगदान करते हैं, जिसे ईपीएफओ की ओर से संचालित किया जाता है। इस योजना के तहत पेंशन शुरू करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की अंशदायी सेवा आवश्यक है।

एनपीएस: टी 0 सेटलमेंट शुरू

पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत टी 0 सेटलमेंट लागू कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई ग्राहक ने किसी भी सेटलेंट डे पर सुबह 11 बजे तक एनपीएस में निवेश कर देता है तो वह राशि उसी दिन निवेश हो जाएगा और उसी दिन का नेट एसेट वल्यू (एनएवी) बेनिफिट का लाभ मिलेगा। हालांकि सुबह 11 बजे के बाद का योगदान का सेटलमेंट अगले दिन होगा। अब तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त योगदान का सेटलमेंट अगले दिन (टी 1) निवेश किया जाता है। इसका मतलब है कि आज प्राप्त योगदान को अगले दिन निवेश किया जाता है। एग्जिट करने पर भी ग्राहकों को उसी दिन का एनएवी मिलेगा।

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