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अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने माना सही, जमानत से भी इनकार

नई दिल्ली। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सीबीआई केस में गिरफ्तारी के खिलाफ और इसी केस में जमानत के लिए दायर उनकी याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत याचिका दायर करने के लिए ट्रायल कोर्ट जान की छूट दी है।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता है कि सीबीआई ने उन्हें बिना किसी कारण गिरफ्तार किया। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को ईडी की हिरासत में रहते हुए गिरफ्तार किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तार और रिमांड पर भेजने के निचली अदालत के फैसले को केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। ईडी और सीबीआई ने केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। हालांकि, आम आदमी पार्टी इन आरोपों को खारिज करती रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार को अस्थिर करने के लिए मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है।

केंद्रीय जांच एजेंसियों का दावा है कि वित्त वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति में गलत तरीके से बदलाव किए गए। इसमें ऐसे प्रावधान किए गए जिससे शराब कारोबारियों को अधिक फायदा मिला और बदले में उनसे रिश्वत ली गई। केजरीवाल के अलावा इस मामले में उनकी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि कथित रिश्वत की रकम का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए किया गया। 

इसी केस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी 17 महीनों से जेल में बंद हैं। सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनके अलावा पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी जेल जाना पड़ा था।


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