महासमुंद। कलेक्टर विनय लंगेह के आदेश के परिपालन में जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा बालाजी पॉवर प्लांट बेलसोंडा महासमुन्द जाकर जांच किया गया। निरीक्षण के दौरान मनीष कुमार कुंजाम सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बलौदाबाजार, शशिकांत सिंह सहायक प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुन्द, डी०एन० पात्र श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग, राम कुमार ध्रुव जिला परिवहन अधिकारी, उपस्थित रहे। जिसमें औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बलौदाबाजार द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 व छ०ग० कारखाना नियमावाली 1962 के जो उल्लंघन पाए गए है। उक्त संबंध में कारखाना प्रबंधन को कारण बताओ सूचना प्रेषित किया जावेगा। परिवहन विभाग द्वारा जांच में कारखाना प्रबंधन को तौल कांटा (वे-ब्रीज) का एक महीने की डाटा कारखाना प्रबंधन को तलब किया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा जांच किया गया, जिसमें कारखाना में किसी प्रकार कमियां नहीं पाई गई। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया। ओवर टाईम के संबंध में प्रबंधन द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित किया जावेगा। साथ ही संस्थान में अन्य दस्तावेज संधारित नहीं पाये जाने पर 07 दिवस के भीतर त्रुटि पूर्ण कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिया गया। इसी प्रकार मेसर्स इनलैण्ड स्पेशियलिटी मेटल प्रा०लि० ग्राम बिरकोनी महासमुन्द का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बलौदाबाजार द्वारा जांच किया गया, जिसमें बगैर सुरक्षा उपकरण के कार्य करते पाये गये। तत्संबंध में प्रबंधन को एवं ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। आगामी वैधानिक कार्यवाही किया जावेगा। श्रम विभाग द्वारा निरीक्षण में ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति नहीं लिया पाया गया एवं बीओसी एक्ट 1996 में भी अनुज्ञप्ति नहीं लिया पाया गया। प्रबंधन द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। शासन द्वारा निर्धारित दर से कम भुगतान करना पाया गया। ठेकेदार को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित दर से कम भुगतान करने पर अंतर की राशि समक्ष में भुगतान करने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
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