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पेट्रोल-डीजल पर बड़ी राहत: केंद्र ने उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर घटाया

Major Relief on Petrol and Diesel: Centre Cuts Excise Duty by ₹10 Per Litre

नई दिल्ली । अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है।
जारी आदेश के अनुसार, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्णय आम लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही इसकी जानकारी संसद को भी दे दी गई है।
दरअसल, पश्चिम एशिया में जारी संकट के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे तेल कंपनियों पर कीमतें बढ़ाने का दबाव बन रहा था। ऐसे में उत्पाद शुल्क में कटौती से तेल विपणन कंपनियों को राहत मिलने के साथ उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कटौती सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश को किए जाने वाले निर्यात पर भी लागू होगी। हालांकि, डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर 29.5 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगाया गया है।
वहीं, विशेष उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल पर यह शून्य है, जबकि डीजल पर 18.5 रुपये प्रति लीटर विशेष उत्पाद शुल्क यथावत रहेगा।

 

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