छत्तीसगढ़राज्य

अवैध खाद भंडारण और जैव उत्प्रेरक के खिलाफ कृषि विभाग की कार्रवाई, गोदाम सील

Agriculture Department takes action against illegal fertilizer storage and bio-catalysts; warehouse sealed.

रायपुर, 20 अगस्त 2026 खरीफ मौसम वर्ष 2026 में किसानों को गुणवत्ता युक्त कृषि आदान उपलब्ध कराने और उर्वरकों तथा कीटनाशकों के नियम विरुद्ध बिक्री पर रोक लगाने के लिये कृषि विभाग ने कार्यवाही तेज कर दी है। जिला प्रशासन के निर्देश पर औचक निरीक्षण के दौरान विभाग ने खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गंडई स्थित दो कृषि केन्द्रों पर कार्यवाही की गई है।
बाजार चौक स्थित हरिओम कृषि केन्द्र, गंडई के द्वारा विभाग को गुमराह कर अवैध रूप से गोदाम का संचालन किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच के दौरान विभाग ने तत्काल कार्यवाही करते हुए धमधा रोड़ स्थित अवैध गोदाम को सील कर गोदाम में मौजूद समस्त संदेहास्पद कीटनाशकों एवं उर्वरकों को जप्त कर संबंधित कृषि केन्द्र के संचालक नीरज अग्रवाल को सुपुर्द की गई एवं विभाग ने आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। इसी प्रकार राघवेन्द्र कृषि केन्द्र में उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन पाये जाने के पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना निर्धारित प्रक्रिया के कीटनाशकों एवं उर्वरकों का विक्रय, स्टॉक का उचित संधारण नहीं करना, अनुज्ञप्ति में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन एवं निर्धारित मानकों के विपरित कीटनाशकों एवं उर्वरकों का व्यापार किये जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी।
कृषि विभाग ने बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशकों एवं उर्वरकों का विक्रय एवं भंडारण किये जाने पर भी तीन कृषि केन्द्र संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही की है। निरीक्षण के दौरान खैरागढ़ विकासखंड अंतर्गत दक्ष एग्रोटेक रेंगाकठेरा में 250 लीटर अवैध जैव उत्प्रेरक को जप्त कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। साथ ही भंडारणपुर स्थित सूर्याश कृषि केन्द्र एवं परसाही स्थित प्राची कृषि केन्द्र में बिना अनुज्ञप्ति के जैव उर्वरक का विक्रय किये जाने पर स्टॉक को जप्त कर वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ कर दिया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button